योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मे लड़कियो की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री समूहिक विवाह योजना का शुभारंभ कर दिया है | राज्य की 71400 गरीब लड़कियो को प्रथम चरण मे इस योजना का लाभ दिया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत विवाह आयोजन मे पाँच से अधिक विवाह होने पर समारोह क्षेत्र पंचायत , जिला पंचायत , नगर निगम ओर नगरपालिका परिषद के स्तर पर आयोजित किया जाएगा |
इस विवाह आयोजन मे योगी सरकार के द्वारा लड़कियो को 20 हजार रुपए तथा एक स्मार्ट फोन प्रदान किया जाएगा | तथा इस योजना के तहत मिलने वाली रकम को लड़कियो के बैंक खातो मे जमा करा दिया जाएगा |
समूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लड़की की शादी मे डीएम या अन्य उच्च स्तर के अधिकारीयो का होना आवस्यक है जिनके दुवारा लड़कियो को उपहार दिये जाएंगे | उत्तर प्रदेश समुहिक विवाह योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए डीएम , एसडीएम ,तथा जिला स्तर पर समाज कल्याण व अलपसंखक वर्ग के कार्यालय मे आवेदन किया जाएगा | मुख्यमंत्री समूहिक योजना के तहत को उपहार मे रकम के साथ साथ बर्तन, कपड़े, घर का समान इत्यादि दिया जाएगा | तथा साथ मे सरकार विवाह योजना मे खाने पीने का प्रबन्ध करेगी | मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत सभी लाभार्थी वर्गो को इस योजना का लाभ मिलेगा |
इस विवाह आयोजन मे योगी सरकार के द्वारा लड़कियो को 20 हजार रुपए तथा एक स्मार्ट फोन प्रदान किया जाएगा | तथा इस योजना के तहत मिलने वाली रकम को लड़कियो के बैंक खातो मे जमा करा दिया जाएगा |
मुख्यमंत्री समूहिक विवाह योजना (UP) 2018 आवेदन प्रक्रिया :
समूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लड़की की शादी मे डीएम या अन्य उच्च स्तर के अधिकारीयो का होना आवस्यक है जिनके दुवारा लड़कियो को उपहार दिये जाएंगे | उत्तर प्रदेश समुहिक विवाह योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए डीएम , एसडीएम ,तथा जिला स्तर पर समाज कल्याण व अलपसंखक वर्ग के कार्यालय मे आवेदन किया जाएगा | मुख्यमंत्री समूहिक योजना के तहत को उपहार मे रकम के साथ साथ बर्तन, कपड़े, घर का समान इत्यादि दिया जाएगा | तथा साथ मे सरकार विवाह योजना मे खाने पीने का प्रबन्ध करेगी | मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत सभी लाभार्थी वर्गो को इस योजना का लाभ मिलेगा |
मुख्यमंत्री समूहिक विवाह योजना 2018 की पात्रता
- ग्रामीण क्षेत्र के लोगो की सालाना आय 46080 रुपए होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के लोगो की सालाना आय 56460 होनी चाहिए |
- निम्न वर्गो जैसे पंशन होल्डर ,मसलन विधवा ,वृद्धावस्था ओए विकलांगता को वार्षिक आय पत्र नहीं दिखाना होगा।
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