इस योजना को समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार मे आने के बाद इसका नाम बादल दिया। यह कन्या विवाह योजना उत्तर प्रदेश मे दो बेटियो तक ही सीमित है। और यदि आपके परिवार मे दो से अधिक बेटियाँ है तो सिर्फ दो की ही शादी मे आर्थिक सह्यता प्रदान की जाएगी।
कन्यादान योजना की अंतर्गत 20,000 रुपए की सहायत देने का प्रावधान है। इस योजना की तहत आर्थिक सहता सीधे बैंक अकाउंट मे कर दी जाती है। जिससे की योजना का लाभ बिना किसी परेशानी का सामना किए बिना लिया जा सकता है।
कन्यादान योजना यूपी की लिए मुख्य दस्तावेज
- निवास पर्माण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- बैंक पासबूक
- जाति प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
कन्या विवाह योजना उत्तर प्रदेश की योज्यता
- इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा।
- जिस लड़की की शादी होनी है उसके उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसी भी जाति व समाज के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपए होने चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों मे 56,460 रुपए वार्षिक आय का नियम है।
कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म
जैसा की आप सभी को पता है की इस योजना का नाम बादल कर रखा गया है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना की आवेदन प्रक्रिया नहीं बताई ही। जैसे ही इस कर बे सरकार की और से कोई सूचना दी जाएगी। वह यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी।
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